पत्नी को परजीवी कहना महिला और पूरी नारी जाति का अपमान: दिल्ली हाईकोर्ट

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पत्नी को परजीवी कहना महिला और पूरी नारी जाति का अपमान: दिल्ली हाईकोर्ट
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पति का दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चा होना पत्नी के लिए घरेलू हिंसा है। अदालत ने कहा कि पत्नी के कमाने में सक्षम होने से पति को भरण-पोषण से मुक्त नहीं मिलती। इस केस में पत्नी को 30 हजार रुपये के मासिक रखरखाव के आदेश को बरकरार रखा गया...

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति के दूसरी महिला के साथ रहने और उससे एक बच्चा होने की स्थिति पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा का शिकार बनाती है। 30 हजार रुपये के मासिक रखरखाव के आदेश को बरकरार रखते हुए अदालत ने कहा कि पत्नी के कमाने में सक्षम होने से किसी पति को अपनी पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण न देने से मुक्त नहीं करता है। यह भी कहा कि भारतीय महिलाएं अपने पति, उसके माता-पिता व परिवार की देखभाल करने और अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी नौकरी...

पति उसे मानसिक, मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2010 में, वह एक महिला को घर में लाया, जिसके साथ उसका अवैध संबंध था। ससुराल के लोगों ने महिला को दी धमकी उसने उसे अपने माता-पिता से मिलवाया और वैवाहिक घर में आना बंद कर दिया। इतना ही ससुराल वालों ने उसे पति के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की धमकी दी और कहा कि वह उसे और उसके बच्चों को वित्तीय सहायता देना बंद कर देंगे। महिला का आरोप था कि पति ने महिला से शादी कर ली और उससे उसकी एक बेटी भी है। पत्नी को छोड़ना पड़ा अपना...

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