पल्सर सुनी की याचिका खारिज: उच्च न्यायालय ने कहा गवाहों को वापस बुलाने की मांग तुच्छ है

न्याय समाचार

पल्सर सुनी की याचिका खारिज: उच्च न्यायालय ने कहा गवाहों को वापस बुलाने की मांग तुच्छ है
पल्सर सुनीयाचिकाउच्च न्यायालय
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 73 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 61%
  • Publisher: 51%

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने दो गवाहों को वापस बुलाने की मांग को 'तुच्छ' करार दिया और पल्सर सुनी की याचिका को खारिज कर दिया।

न्याय मूर्ति जयचंद्रन ने इस याचिका के बारे में कहा कि दो गवाह ों को वापस बुलाकर पेश किए जाने वाला उद्देश्य इस मामले के न्याय पूर्ण निर्णय के लिए जरूरी नहीं हैं। मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिन्हें पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। याचिका की खारिज मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा, यह मुदकमा 30 जनवरी, 2020 को शुरू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट द्व्रा इस मामले के निपटारे के लिए तय की गई सीमा को कई मौकों पर बढ़ाया गया। मौजूदा अपील एक तुच्छ मामला दिखाई दे रहा

है, जिसे मामले के निपटारे में देरी करने के उद्देश्य से ही दायर किया गया था। उच्च न्यायालय का कहना है कि, 'इसके अलावा, सुनी जिसके पास एक काम करने का पर्याप्त अवसर था, जिसका उसने लाभ नहीं उठाया, वह बाद में पलट कर अवसर की कमी की शिकायत नहीं कर सकता।' पल्सर सुनी की याचिका मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपनी याचिका में पल्सर सुनी ने अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई के दौरान को गवाहों को वापस बुलाया जाए (ये दोनों ही गवाह फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं।) इन दो गवाहों में से एक डॉक्टर है, जिसने फोरेंसिक जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए थे और दूसरा फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक थे। पहले सत्र न्यायालय ने खारिज की थी याचिका सत्र न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। गवाहों को वापस बुलाने की मांग करने की वजह सुनवाई के दौरान सुनी न्यायिक हिरासत में थे और उन्हें 20 सितंबर, 2024 को ही रिहा किया जाएगा और इसलिए उनके वकील उनसे सवाल करने के लिए उचित निर्देश नहीं ले सकते। क्या है पूरा मामला मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री-पीड़ित का 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था और उनकी कार में दो घंटे तक कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी, जो जबरन वाहन में घुस गए थे और बाद में भाग गए थे। अपहरणकर्ताओं ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए इस पूरे कांड को फिल्माया था। 2017 के इस मामले में अभिनेता दिलीप समेत 10 आरोपी हैं और पुलिस ने अब तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बाद में दिलीप को गिरफ्तार कर लिया गया और ज

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

पल्सर सुनी याचिका उच्च न्यायालय गवाह खारिज अपहरण अभिनेता दिलीप

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन करना गैरकानूनी नहीं : बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिकामतदान केंद्रों पर मोबाइल बैन करना गैरकानूनी नहीं : बंबई उच्च न्यायालय ने खारिज की याचिकाहाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो सिर्फ अपने फोन पर ‘डिजिटल लॉकर’ में रखे दस्तावेजों को दिखाकर उन्हें सत्यापित करवाए.
और पढो »

संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये संविधान क...संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष-समाजवादी शब्द हटाने की मांग खारिज: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ये संविधान क...Constitution Preamble Socialist Secular Case Supreme Court Hearing Update - सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
और पढो »

समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज किया था अत्याचार का मामला, हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस ने मांगा जांच का ब्योरासमीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज किया था अत्याचार का मामला, हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस ने मांगा जांच का ब्योरासमीर वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया था। वहीं अब बंबई उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस से जांच का ब्योरा मांगा है। अदालत ने कहा कि उसे दो सप्ताह में जांच के विवरण से अवगत कराया जाएगा। समीर वानखेड़े ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले को CBI को सौंपने की मांग की...
और पढो »

Kerala High Court-Pulsar Suni: केरल हाईकोर्ट ने खारिज की पल्सर सुनी की याचिका, अभिनेत्री उत्पीड़न का है मामलKerala High Court-Pulsar Suni: केरल हाईकोर्ट ने खारिज की पल्सर सुनी की याचिका, अभिनेत्री उत्पीड़न का है मामल2017 के साउथ अभिनेत्री उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस उर्फ पल्सर सुनी को बड़ा झटका देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को मुकदमें के दौरान दो गवाहों को इस मामले में
और पढो »

नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- सुप्रीम कोर्ट हर चीज का समाधान नहीं हैनेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत की जांच की मांग वाली याचिका खारिज, कहा- सुप्रीम कोर्ट हर चीज का समाधान नहीं हैसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के मामले की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने जनहित याचिका खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट हर चीज का समाधान नहीं है। सरकार ने पहले एक आरटीआई जवाब में कहा था कि नेताजी की मृत्यु 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हुई...
और पढो »

वित्तमंत्री बोलीं- लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत: सोना एक दिन में ₹1,069 महंगा हुआ, शेयर बाजार में लगा...वित्तमंत्री बोलीं- लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत: सोना एक दिन में ₹1,069 महंगा हुआ, शेयर बाजार में लगा...कल की बड़ी खबर बैंकों को लोन की ब्याज दरों से जुड़ी रही। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बैंकों को लोन पर ब्याज दरें कम करने की जरूरत है।
और पढो »



Render Time: 2025-02-13 15:44:38