पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल 'अपराजिता' पास, 5 पॉइंट में जान लें इसके प्रावधान

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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल 'अपराजिता' पास, 5 पॉइंट में जान लें इसके प्रावधान
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पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल अपराजिता पास हो गया। सरकार ने इस बिल को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 नाम दिया है। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा में इस बिल के समर्थन में कई उदाहरण दिए।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से रा एंटी रेप बिल 'अपराजिता' पास कर दिया है। विपक्ष ने भी इस विधेयक का पूरा समर्थन किया है। यह विशेष सत्र पिछले महीने राज्य द्वारा संचालित आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला चिकित्सक के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले के बाद बुलाया गया था। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने विधेयक पेश किया। यह विधेयक बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा देने का प्रावधान करता है, अगर उनके कृत्यों से पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह कोमा में चली जाती...

हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्सइस बिल में हर जिले के भीकर स्पेशल अपराजिता टास्क फोर्स बनाए जाने का प्रावधान है। रेप, एसिड, अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी। टास्क एक्शन फोर्स इस मामले में अपराधियों सलाखों के पीछे पहुंचाएगी।3.

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