West Bengal Teachers Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High court) का फैसला आया है जो ममता बनर्जी की टीएमसी (TMC) के लिए झटके के समान है.
पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला आया है जो ममता बनर्जी की TMC सरकार के लिए झटके के समान है. हाई कोर्ट ने बंगाल के सरकारी स्कूल के 25,753 शिक्षकों को नौकरी से निकालने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि उन्हें दी गई सैलरी को भी उन्हें ब्याज समेत लौटाना होगा. आइए जानते हैं क्या है मामला?आदेश के अनुसार, बंगाल के सरकारी स्कूलों में जो 2016 में भर्ती प्रक्रिया के तहत 25,753 लोगों को नौकरी दी गई थी. उनकी भर्ती को अब अमान्य करार दिया गया है. उसे गैरकानूनी बताया गया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में एक अपवाद भी रखा है, कोर्ट ने कहा कि कैंसर का इलाज करा रही सोमा दास की नौकरी को मानवीय आधार पर रद्द नहीं किया जाएगा, उनकी नौकरी बरकरार रहेगी.कोर्ट ने अगले 15 दिनों में नए लोगों की भर्ती करने को कहा है.बंगाल की टीएमसी सरकार ने 2016 में 24,640 रिक्त पदों के लिए शिक्षक और स्टाफ के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी. इसके लिए कुल 23 लाख आवेदन आए थे.याचिकाकर्ताओं के वकील के अनुसार, रिक्त पड़े पदों के लिए 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए थे.
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