पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों पर भारी जुर्माना भी लगाया है.
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट ने 19 करोड़ पाउंड के अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई है. वहीं उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही उनपर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अपने फैसले में इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का भी आदेश दिया है. बता दें कि बुशरा बीबी कोर्ट के फैसला के दौरान आदियाला जेल में मौजूद थी.
कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस ने बुशरा बीबी को औपचारिक गिरफ्तारी के लिए घेर लिया. अदियाला जेल में बनाई गई अस्थाई अदालत अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले का फैसला सुनाने के लिए अदियाला जेल में एक अस्थाई अदालत बनाई गई. जिसमें जस्टिस नासिर जावेद राणा ने इस मामले में अहम फैसला सुनाया. बता दें कि इससे पहले इस मामले में सजा पर फैसला तीन बार टाला जा चुका है. कोर्ट ने पूर्व पीएम इमरान खान पर 10 लाख और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा अगर वह जुर्माना भरने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में फैसला सुनाते वक्त अदियाला जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई. उसके बाद बुशरा को कोर्ट रूम में ही गिरफ्तार कर लिया गया. 2023 में दर्ज किया गया था केस बता दें इस मामले में दिसंबर 2023 में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) ने इमरान खान (72) और बुशरा बीबी (50) समेत 6 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. इस मामले में उनपर राष्ट्रीय खजाने को 19 करोड़ पाउंड (करीब 5000 करोड़ पाकिस्तीनी रुपये) का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था. इस मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी पर केस चला. क्योंकि इस मामले में आरोपी एक प्रॉपर्टी कारोबारी समेत अन्य सभी पाकिस्तान से बाहर हैं. पिछले साल दिसंबर में पूरी हुई थी मामले की सुनवाई बता दें कि इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाने के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की थी. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, जस्टिस नासिर जावेद राणा ने इस मामले में पिछले साल 18 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी, वहीं 23 दिसंबर तक फैसला सुनाने के लिए तारीख सुरक्षित रखी थी. उसके बाद 6 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाई जानी थी
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