पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा, स्पेशल कोर्ट ने देशद्रोह मामले पर दिया फैसला
, स्पेशल कोर्ट ने देशद्रोह मामले पर दिया फैसला जनसत्ता ऑनलाइन Edited By मोहित Updated: December 17, 2019 1:27 PM पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई गई है। पूर्व राष्ट्रपति को राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को यह सजा सुनाई।
उन पर 2013 में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुशर्रफ ने 3 नवंबर, 2007 को देश में इमरजेंसी लागू की थी जिसके बाद उनपर इसके लिए मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद 31 मार्च, 2014 को दोषी ठहराया गया था। बेंच ने करीब 5 साल बाद उनकी सजा तय की है। बता दें कि सजा सुनाए जाने से पहले मुशर्रफ लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चुके हैं। इस याचिका में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
बता दें कि आपातकाल लगाने के कारण बड़ी अदालतों के कई न्यायाधीश अपने घरों में बंधक बनकर रह गए थे, और करीब100 न्यायाधीशों को पद से हटा दिया गया था। मार्च 2016 में देश छोड़कर दुबई जाने वाले मुशर्रफ को अदालत ने मई, 2016 में घोषित भगोड़ा बताया था। बता दें कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के संस्थापक मुशर्रफ अपने खराब स्वास्थ्य के कारण राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं। बीते साल पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि किसी नई बीमारी के कारण मुशर्रफ ‘तेजी से कमजोर होते जा रहे हैं’ और देशद्रोह के मुकदमे का सामना करने के लिए देश वापस नहीं आ सकते।
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