पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कचरे का जलाना, स्थानीय लोगों में दहशत

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पीथमपुर में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े कचरे का जलाना, स्थानीय लोगों में दहशत
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पीथमपुर में रामकी एनवायरो कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा 337 टन जहरीला कचरा जलाया जाना है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने के कारण स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी कंटेनरों की जांच की और पुष्टि की कि सभी कंटेनर मौके पर ही हैं।

इंदौर: पीथमपुर में रामकी एनवायरो कंपनी में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ा 337 टन जहरीला कचरा जलाया जाना है। यह कचरा बृहस्पतिवार को पीथमपुर पहुंचा। इसके बाद सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई कि कचरे से भरा एक कंटेनर गायब है। इस अफवाह के बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। रविवार को वरिष्ठ अधिकारियों ने पीथमपुर इकाई का दौरा किया और सभी कंटेनरों की जांच की।एसडीएम प्रमोद सिंह गुर्जर ने बताया कि व्हाट्सऐप पर अफवाह फैलाई जा रही थी। इसके बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने इकाई का निरीक्षण किया। सभी कंटेनर

मौके पर ही मिले। गुर्जर ने कहा, 'लोग ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें।' पीथमपुर बचाओ समिति के संयोजक हेमंत हिरोले ने बताया कि उन्होंने खुद मौके का मुआयना किया। सभी कंटेनर सीलबंद थे और उनसे कचरा नहीं निकाला गया था। स्थानीय वकील राजेश चौधरी ने भी पुष्टि की कि सभी 12 कंटेनर भोपाल से लाए गए उसी हालत में हैं। उन्होंने कहा, 'सभी 12 कंटेनर उसी स्थिति में हैं, जैसे उन्हें भोपाल से लाया गया था।'स्थानीय लोग कर रहे हैं विरोधइस कचरे को जलाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे लोगों, जलाशयों और पर्यावरण को नुकसान होगा। धार में शुक्रवार को स्थानीय संगठन के आह्वान पर बंद रहा और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार को कुछ लोगों ने कंपनी के गेट पर पथराव किया। इसके बाद प्रशासन ने 12 जनवरी तक धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी।इनकम टैक्स की रेड में चौंकाने वाला खुलासा, सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में कई बड़े मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के नाम6 जनवरी को होगी सुनवाईबढ़ते विरोध को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि वह उच्च न्यायालय से कचरा निपटान के लिए और समय मांगेगी। उच्च न्यायालय ने 3 दिसंबर को कचरा निपटान में 40 साल की देरी पर सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने कचरे को निपटान स्थल तक ले जाने के लिए चार हफ्ते का समय दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होनी है

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