पुणे में पोर्श कार हादसा चर्चा में है. शहर में एक बिल्डर के नाबालिग बेटे ने पोर्श कार से बाइक सवार युवक-युवती को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई. घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नाराजगी के बीच शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, पुणे के किशोर पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
पुणे में पोर्श कार हादसे में महाराष्ट्र पुलिस एक्शन मोड में आ गई है. पुलिस ने मंगलवार को औरंगाबाद जिले से आरोपी नाबालिग लड़के के रियल एस्टेट डेवलपर पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले सोमवार को पुलिस ने हाईकोर्ट से आरोपी पर वयस्क अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है. पुलिस ने आरोपी के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है. इससे पहले निचली अदालत ने पुलिस की अपील को खारिज कर दिया था. घटना 19 मई की तड़के सुबह की है.
हालांकि, स्थानीय अदालत ने पुलिस के आवेदन को अस्वीकार कर दिया है. उन्होंने कहा, हमने इस आदेश के खिलाफ कल ऊपरी अदालत में अपील की है. हम यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि यह एक जघन्य अपराध है.यह भी पढ़ें: Pune: नशे में पोर्श कार से ले ली दो इंजीनियरों की जान, कोर्ट से मिली निबंध लिखने की सजा Advertisementपिता के नाम रजिस्टर्ड है पोर्श कारजांच में सामने आया है कि आरोपी किशोर अपने दोस्तों से मिलने गया था और खुद तेज गति से पोर्श कार चला रहा था.
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