पुणे पुलिस ने पोर्श कार हादसे मामले में एक अदालत में 900 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस की इस चार्जशीट में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जबकि आरोपपत्र में बिल्डर के बेटे का नाम शामिल नहीं है. साथ ही पुलिस ने चार्जशीट में 50 गवाहों के बयानों को भी शामिल किया है.
पुलिस ने पुणे पोर्श कांड मामले में करीब दो महीने बाद चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें कथित तौर पर गाड़ी चाल रहे एक नाबालिग लड़के के माता-पिता को भी शामिल किया गया है. पुलिस के इस भारी-भरकम चार्जशीट में 50 गवाहों के बयान शामिल हैं. पुलिस द्वारा सत्र अदालत में गुरुवार को दायर की 900 पेजों की अपनी चार्जशीट में 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के नाम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड के पास लंबित है.
पुलिस ने हादसे से संबंधित मुख्य मामले के अलावा दो और मामले दर्ज किए थे, जिसमें एक कोसी रेस्त्रां और होटल ब्लैक क्लब के मालिकों और कर्मचारी शामिल हैं. जहां नाबालिग लड़के ने पहले कथित तौर पर शराब पी थी. साथ ही पुलिस ने नाबालिग लड़के के पिता के खिलाफ किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया था.जेजे अधिनियम की धारा 77 एक बच्चे को नशीली शराब या ड्रग्स की आपूर्ति से संबंधित है, जो दो प्रतिष्ठानों के मालिकों और प्रबंधकों पर लागू होती है.
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