: पोर्शे कार हादसे में नाबालिग को हिरासत में रख जाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को पहले जमानत देना, फिर हिरासत में रखना, क्या यह कैद नहीं? इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हादसा दुर्भाग्यपूर्ण था। दो लोगों की जान गई। लेकिन नाबालिग भी ट्रॉमा में...
मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी की रिहाई की मांग से संबंधित याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और 25 जून को फैसला सुनाने की बात कही है। वहीं नाबालिग आरोपी के पिता को किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित एक मामले में जमानत मिल गई है। नाबालिग की रिहाई की मांग को लेकर उसकी आंटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। कोर्ट ने कहा कि इस घटना के बाद पीड़ित का परिवार सदमे में है। निश्चित तौर पर इस हादसे का 17 वर्षीय नाबालिग के मन...
लेकिन बच्चा भी ट्रॉमा में था।' कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा कि कानून के किस प्रावधान के तहत पोर्शे दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को जमानत देने के आदेश में संशोधन किया गया। उसे कैद में किस आधार पर रखा गया। 19 मई की सुबह किशोर कथित तौर पर नशे की हालत में तेज रफ्तार में पोर्शे कार चला रहा था। उसने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे पुणे के कल्याणी नगर में दो सॉफ्टवेयर इंजिनियरों अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई। किशोर को उसी दिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जमानत दे दी थी। बोर्ड ने किशोर...
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