बॉम्बे हाईकोर्ट में 10 जून को दायर की गई याचिका शुक्रवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बैंच के सामने सुनवाई के लिए आई
Pune Porsche Accident Case: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की चाची ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दावा किया है कि लड़के की हिरासत "अवैध" है. उन्होंने उसको तत्काल रिहा करने की मांग की है. आरोपी लड़का फिलहाल पुणे के एक ऑब्जर्वेशन होम में बंद है.
appendChild;});'पुलिस की कार्रवाई अवैध'याचिकाकर्ता ने आगे कहा, "जिस तरह से कानून से संघर्षरत बच्चा और उसके परिवार के साथ व्यवहार किया गया है, उससे साफ पता चलता है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई अवैध है और रिमांड के जरिए सीसीएल की निरंतर हिरासत, याचिका के तहत मांगी गई उसकी तत्काल रिहाई का अधिकार देती है."हादसे में आरोपी नाबालिग आरोपी की चाची ने याचिका में कहा है कि, "आरोप है कि दुर्घटना के समय लड़का शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था.
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