पुणे के कल्याणी नगर इलाके में 19 मई को रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 साल के बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी. इस घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई थी.
महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने रात के अंधेरे में लग्जरी पोर्श कार से दो लोगों को रौंद दिया था. आरोपी के नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्यों ने उससे 300 शब्दों का निबंध लिखकर छोड़ दिया था. लेकिन इस मामले के तूल पकड़ने पर जांच की दिशा ही बदल गई थी. नाबालिग को जमानत देने वाले जुवेनाइल बोर्ड के दो सदस्यों की जांच कर रही समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है. जांच समिति का कहना है कि आरोपी नाबालिग को जमानत देने की प्रक्रिया में कई खामियां थीं.
लेकिन इनके जवाब संतोषजनक नहीं होने की वजह से हमने राज्य सरकार को पत्र लिखा और दोनों सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक एक्शन की मांग की.क्या है मामला? घटना के 14 घंटे बाद नाबालिग आरोपी को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था. हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था. नाबालिग इस समय सुधार गृह में है.
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