नाबालिग न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने बुधवार को 17 साल के नाबालिग की निगरानी गृह में रिमांड अवधि 25 जून तक बढ़ा दी है. वह 12 जून तक निगरानी गृह में रिमांड पर था. बचाव पक्ष ने पुणे पुलिस की रिमांड अवधि बढ़ाने की याचिका का विरोध किया और बोर्ड से कहा कि नाबालिग को निगरानी गृह से रिहा किया जाना चाहिए.
पुणे पोर्श कांड में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को 17 साल के नाबालिग की रिमांड होम 25 जून तक बढ़ा दी है. वह 12 जून तक निगरानी गृह में रिमांड पर था. नाबालिग पिछले महीने पुणे में हुई कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल था, जिसमें दो आईटी इंजीनियरों की मौत हो गई थी. पुणे पुलिस ने अभियोजकों के माध्यम से नाबालिग की सुरक्षा का हवाला देते हुए निगरानी गृह में उसकी हिरासत अवधि को 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की.
19 मई की सुबह बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे नाबालिग द्वारा चलाई जा रही पोर्श कार ने कल्याणी नगर में एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें मध्य प्रदेश के रहने वाले आईटी इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, नाबालिग शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था. सरकारी ससून जनरल अस्पताल में कथित तौर पर उसके रक्त के नमूनों की अदला-बदली से संबंधित मामले में लड़के के माता-पिता पुलिस हिरासत में हैं. नाबालिग के माता-पिता के अलावा पुलिस ने उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया है.
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