हैदराबाद में 'पुष्पा 2' की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। इस घटना में अल्लू अर्जुन समेत कई लोगों पर मुकदमा चलाया गया है।
दिसंबर 4 को हैदराबाद में ' पुष्पा 2 ' की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना के बाद हैदराबाद पुलिस ने मृतक महिला के परिवार की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर चिक्कड़पल्ली थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत अल्लू अर्जुन , उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया। अल्लू अर्जुन का नाम आरोपी नंबर 11 के रूप में दर्ज किया गया था। उन्हें महिला की मौत के सिलसिले में 13 दिसंबर को हैदराबाद
पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने उसी दिन अभिनेता को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह यहां जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा-2 दिखाई गई। भगदड़ के दौरान महिला की मौत के बाद भी अभिनेता सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकले। सीएम रेड्डी ने बताया कि पुलिस को उन्हें (अल्लू अर्जुन) जबरन बाहर निकालना पड़ा था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए भीड़ में रोड शो करने और इस दौरान लोगों से हाथ मिलाने के लिए अल्लू अर्जुन पर कार्रवाई हुई है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि थिएटर प्रबंधन ने 2 दिसंबर को पुलिस को एक चिट्ठी देकर अल्लू अर्जुन समेत अन्य लोगों के दौरे के लिए सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने आवेदन खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि थिएटर के अंदर जाने और बाहर निकलने से पहले अभिनेता अपनी कार के सनरूफ में खड़े थे। अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और धारा 118(1) के तहत मामला दर्ज हुआ है। यह दोनों ही धाराएं संज्ञेय अपराधों से जुड़ी हैं। यानी इनके तहत आरोपी को बिना वॉरन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि, इनमें जमानत का प्रावधान है। इन धाराओं में केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाए जाते हैं। इतना ही नहीं, धारा 118(1) संयोजनीय यानी कंपाउंडेबल हैं। इसका मतलब अगर घायल चाहें तो आरोपी पक्ष से कोर्ट के बाहर भी समझौता कर मामले का निपटारा कर सकते हैं।
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