पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को गुजरात की एक कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुजरात के पोरबंदर की एक कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी हिरासत में यातना मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने भट्ट को साल 1990 में हिरासत में हुई मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई...
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Former IPS officer Sanjiv Bhatt: पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 1997 के हिरासत में यातना मामले में बड़ी राहत मिली है। गुजरात के पोरबंदर की एक कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को बरी कर दिया है। अदालत का कहना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित नहीं कर सका। बरी हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी इस मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश पंड्या ने विगत शनिवार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक संजीव भट्ट को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए आईपीसी की धाराओं...
स्वेच्छा से दर्द देकर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। संजीव भट्ट पर लगे थे ये आरोप बता दें कि तत्कानील आईपीएस अधिकारी पर ये आरोप नारन जादव नामक व्यक्ति की शिकायत पर लगाए गए थे। जादव 1994 के हथियार बरामदगी मामले में 22 आरोपियों में से एक थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस की एक टीम ने 5 जुलाई, 1997 को अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल...
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