लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका खारिज कर दी है. रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रजापति ने अपनी सजा रद्द करने और जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने खारिज कर दिया.
उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की जमानत याचिका को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया है. जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया. प्रजापति पिछले साढ़े तीन साल से रेप के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. जानकारी के अनुसार, गायत्री प्रजापति ने अपनी सजा को रद्द करने और जमानत पाने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की थी.
इसके बाद से प्रजापति जेल में हैं. कई बार गायत्री प्रजापति ने जमानत के लिए अर्जी डाली, लेकिन हर बार याचिका खारिज कर दी गई. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद प्रजापति को जमानत नहीं मिल पाई है. वह अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल में ही रहना होगा.Advertisementगायत्री प्रजापति पर क्या थे आरोप?समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री रह चुके हैं. गायत्री और छह अन्य लोगों पर चित्रकूट की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप का आरोप लगाया था.
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