दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट मार्शल लॉ लागू करने के उनके फैसले के कारण जारी हुआ है. यून के खिलाफ विद्रोह और देशद्रोह के आरोप भी लगाए गए हैं.
दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक-योल के ख़िलाफ़ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यून के ख़िलाफ़ यह वारंट उनके द्वारा देश में लगाए गए मार्शल लॉ के कारण जारी हुआ है. पूर्व राष्ट्रपति यून ने बीती तीन दिसंबर को देश में मार्शल लॉ लगाया था. हालांकि, कड़े विरोध के बाद उन्हें छह घंटों के भीतर ही अपने फ़ैसले को वापस लेना पड़ा था. इसके बाद यून के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया.
मार्शल लॉ लागू करने के यून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जांच चल रही है. उनपर विद्रोह और देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं. अब तक क्या हुआ है? जांच के दौरान पिछले दो हफ़्तों में पूर्व राष्ट्रपति को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए तीन समन भेजे गए थे, लेकिन उन्होंने इन्हें अनदेखा किया. जिसके बाद उनके ख़िलाफ़ यह वारंट जारी किया गया है. अदालत ने वारंट के जरिए जांचकर्ताओं को यून से पूछताछ के लिए और उन्हें हिरासत में लेने के लिए 48 घंटे का समय दिया है. रविवार रात जांचकर्ताओं ने विद्रोह और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ़्तारी वारंट की मांग की थी. हालांकि जांचकर्ताओं के इस कदम को यून के वकील ने 'अवैध' बताया. मार्शल लॉ की घोषणा के बाद से दक्षिण कोरिया राजनीतिक संकट में है. यून और उनके उत्तराधिकारी, दोनों को महाभियोग के जरिए हटाया गया है
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