High Court Order on Pension: जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, 12 साल तक एक विधवा को गैर-वाजिब कारणों से फैमिली पेंशन नहीं दी गई. उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं सिर्फ इसलिए कि संगठन का विभाजन हो गया था और याचिकाकर्ता ने संबंधित संगठन के सामने आवेदन दायर नहीं किया था.
पेंशन कोई एहसान नहीं, वो तो सरकार की ड्यूटी है... हाई कोर्ट ने कहा- 12 साल से चक्कर लगा रही थी विधवाजस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, '12 साल तक एक विधवा को गैर-वाजिब कारणों से फैमिली पेंशन नहीं दी गई. उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं सिर्फ इसलिए कि संगठन का विभाजन हो गया था और याचिकाकर्ता ने संबंधित संगठन के सामने आवेदन दायर नहीं किया था.
कोर्ट ने कहा कि पेंशन और पेंशन के लाभ, जिसमें पारिवारिक पेंशन भी शामिल है कोई राज्य की तरफ से की गई चैरिटी नहीं है. यह राज्य की ड्यूटी है कि वह पेंशन दे.जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, '12 साल तक एक विधवा को गैर-वाजिब कारणों से फैमिली पेंशन नहीं दी गई. उसे दर-दर की ठोकरें खानी पड़ीं सिर्फ इसलिए कि संगठन का विभाजन हो गया था और याचिकाकर्ता ने संबंधित संगठन के सामने आवेदन दायर नहीं किया था.
संविधान के अनुच्छेद 226, 227 के तहत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की, जिसमें हरियाणा राज्य के अधिकारियों के 20.05.2008 से 31.07.2020 तक पारिवारिक पेंशन के बकाया पर ब्याज न देने की कार्रवाई को रद्द करने और प्रतिवादियों को इसे देने का आदेश देने की मांग की गई थी.याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि उनकी क्लाइंट सुजाता मेहता एक विधवा हैं और उनके पति पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में रीडर-कम-सर्किल सुप्रीटेंडेंट के पद पर काम करते थे और वे इस बोर्ड से 30.06.
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