ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को लागू कर दिया है। अब पेंशनधारक देश में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देशभर के पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दिया है। अब वे देश में किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) को देशभर में लागू करने का काम पूरा कर लिया है। इसके तहत दिसंबर 2024 के लिए ईपीएफओ के सभी 122 पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 1,570 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। दो पायलट प्रोजेक्ट के बाद देशभर में
लागू हुई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पहला पायलट प्रोजेक्ट अक्तूबर 2024 में करनाल, जम्मू और श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालयों में 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशनभोगियों को लगभग 11 करोड़ रुपये के पेंशन वितरण के साथ सफलतापूर्वक पूरा हुआ था। दूसरा पायलट प्रोजेक्ट नवंबर 2024 में 24 क्षेत्रीय कार्यालयों में लिया गया, जिसमें 9.3 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लगभग 213 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गई। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, 'ईपीएफओ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) का पूर्ण कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।' देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से पेंशन निकासी की सुविधा उन्होंने कहा, 'यह परिवर्तनकारी पहल के तहत पेंशनभोगी देश में कहीं भी, किसी भी बैंक, किसी भी शाखा से अपनी पेंशन आसानी से हासिल कर सकेंगे। उन्हें भौतिक सत्यापन के लिए किसी शाखा पर जाने की जरूरत नहीं होगी।' केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के लागू हो जाने के बाद अब पूरे देश में किसी भी शाखा पर बिना पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) के स्थानांतरण के भी पेंशन निकासी संभव होगा। इस व्यवस्था से उन पेंशनधारकों को सबसे अधिक मदद मिलेगी जो रिटायरमेंट के बाद अपने गृह शहर चले जाते है। ईपीएफओ ने कहा है कि वह पेंशनधारकों की सुविधा में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। सीपीपीएस को देशभर में लागू करना, इसी दिशा में उठाया गया प्रमुख सुधारात्मक कदम है
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