पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में स्पष्टीकरण

BİLGİ समाचार

पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में स्पष्टीकरण
जीएसटीपॉपकॉर्नकर
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 39 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 36%
  • Publisher: 51%

जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

जीएसटी काउंसिल की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें से एक सबसे अधिक चर्चा में रहा है पॉपकॉर्न पर लगाए जाने वाले टैक्स के बारे में। अब सरकारी सूत्रों ने बताया है कि मूवी थिएटर में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर भी रेस्टोरेंट की तरह ही 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न पर जीएसटी को स्पष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश से पॉपकॉर्न पर जीएसटी के वर्गीकरण और दर को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। पॉपकॉर्न पर जीएसटी दर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अगर पॉपकॉर्न को

फिल्म टिकट के साथ बेचा जाता है, तो उसे एक समग्र आपूर्ति के रूप में माना जाएगा और उस पर टिकट की लागू दर के अनुसार कर लगाया जाएगा। पॉपकॉर्न को सिनेमा घरों में खुले रूप में बेचा जाता है, इसलिए 5 प्रतिशत जीएसटी लागू रहेगी। हालांकि, इसके लिए पॉपकॉर्न की स्वतंत्र रूप से आपूर्ति करनी होगी। जीएसटी के तहत नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसपर 5 प्रतिशत कर लगता है। जब इसे पहले से पैक और लेबल के साथ बेचा जाता है, तो 12 प्रतिशत जीएसटी लगती थी। कुछ चीजों को छोड़कर सभी चीनी कन्फेक्शनरी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, इसलिए कारमेल चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि परिषद ने नमक और मसालों वाले पॉपकॉर्न पर वर्गीकरण विवादों के समाधान के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की सिफारिश की है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

जीएसटी पॉपकॉर्न कर बैठक स्पष्टीकरण

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

जीएसटी दरों में बदलाव: खाना सस्ता, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगीजीएसटी दरों में बदलाव: खाना सस्ता, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगीजीएसटी काउंसिल 21 दिसंबर को अपनी 55वीं बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव पर चर्चा करेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स पर जीएसटी कम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बढ़ सकती है।
और पढो »

गरीबों की मदद के लिए चावल पर जीएसटी घटाया, नमकीन पॉपकॉर्न पर नहीं बढ़ाया कर : निर्मला सीतारमणगरीबों की मदद के लिए चावल पर जीएसटी घटाया, नमकीन पॉपकॉर्न पर नहीं बढ़ाया कर : निर्मला सीतारमणगरीबों की मदद के लिए चावल पर जीएसटी घटाया, नमकीन पॉपकॉर्न पर नहीं बढ़ाया कर : निर्मला सीतारमण
और पढो »

पॉपकॉर्न पर जीएसटी, सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़पॉपकॉर्न पर जीएसटी, सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़जीएसटी काउंसिल ने पॉपकॉर्न पर अलग-अलग टैक्स दरें तय की हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है.
और पढो »

55वीं जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दर में कटौती का टाला फैसला55वीं जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दर में कटौती का टाला फैसला55वीं जीएसटी काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दर में कटौती का टाला फैसला
और पढो »

घर पर बनें थिएटर स्टाइल कैरेमल पॉपकॉर्नघर पर बनें थिएटर स्टाइल कैरेमल पॉपकॉर्नजीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक के बाद पॉपकॉर्न पर अलग-अलग जीएसटी स्लैब का ऐलान किया गया है। जहां पॉपकॉर्न पर 5 प्रतिशत और कैरामेल पॉपकॉर्न पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। शेफ कुणाल कपूर ने कैरेमल पॉपकॉर्न घर पर ही बनाने की रेसिपी शेयर की है।
और पढो »

5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगा5, 12 या 18 प्रतिशत? पॉपकॉर्न पर GST को लेकर विवाद, काउंसिल ने दी सफाई; जानें क्या हुआ सस्ता-महंगावस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद ने शनिवार को कारोबार में इस्तेमाल के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ी के मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया. परिषद से साथ ही विमान ईंधन (ATF) को जीएसटी व्यवस्था से बाहर रखने पर सहमति जताई. जीएसटी परिषद ने पॉपकॉर्न पर कर के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने पर सहमति जताई.
और पढो »



Render Time: 2025-02-13 19:01:50