पॉलिसी के नियमों व शर्तों से जुड़ी सभी जानकारियां ग्राहकों को दें बीमा कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट

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पॉलिसी के नियमों व शर्तों से जुड़ी सभी जानकारियां ग्राहकों को दें बीमा कंपनियां: सुप्रीम कोर्ट
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जीवन बीमा से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि जिस तरह बीमाधारक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने बारे में सभी तथ्यों का खुलासा करे, उसी तरह बीमाकर्ता को भी ग्राहक को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी जानकारी देनी चाहिए, साथ प्रॉस्पेक्टस में दी गई जानकारी या उसके एजेंटों की ओर से कही गई बातों का सख़्ती से पालन करना...

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि जिस तरह बीमाधारक का का दायित्व है कि वो सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करे, उसी तरह बीमा कंपनी का भी वैधानिक दायित्व है कि वह किसी भी विवरण को छिपाए बिना बीमाधारक को पॉलिसी के नियमों और शर्तों के बारे में पूरी जानकारी दे.

हालांकि फैसले में यह स्पष्ट नहीं है कि कंपनी ने वास्तव में क्या छिपाया था, लेकिन फर्म ने यह तर्क दिया था कि वेंकटेश्वरलु ने यह सूचित नहीं किया था कि उन्होंने विभिन्न कंपनियों से अलग-अलग पॉलिसी ले रखी थी. उल्लेखनीय है कि इससे पहले एनसीडीआरसी ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज कर दिया था और कंपनी के रुख को स्वीकार कर लिया था कि पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान नहीं किया जा सकता. कंपनी ने कहा था कि मृतक ने विभिन्न फर्मों से 15 जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी थी और भौतिक तथ्यों को छिपाते हुए बीमा कंपनी फ्यूचर जनरल इंडिया को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी.

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