हाई कोर्ट ने एक दंपति के तलाक के फैसले पर कहा कि पत्नी ने पति को नपुंशक कहा है यह कहना एक क्रूरता है। कोर्ट ने इस शब्द को ठोस आधार माना और जोड़े को लेकर तलाक का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की लिंग पहचान पर सवाल उठाने के उद्देश्य से की गई ऐसी अपमानजनक टिप्पणी क्रूरता...
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में माना कि पत्नी द्वारा पति को नपुंसक कहना क्रूरता है यह तलाक का ठोस आधार है। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ एक पारिवारिक अदालत द्वारा 12 जुलाई को अपने पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले के खिलाफ पत्नी की अपील पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जो पति की मां की गवाही से प्रभावित था। पति की मां ने बताया कि उसकी बहू अक्सर उसके बेटे को नपुंसक कहकर अपमानित करती थी और उस पर...
याचिका इसके विपरीत, पत्नी ने इन आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि उसे गलत तरीके से उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया और उसके ससुराल वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। कोर्ट ने खारिज की महिला की अपील उसने दावा किया कि उन्होंने उसे नशीली दवाइयां दीं और उस पर हावी होने के लिए रहस्यमयी प्रथाओं का इस्तेमाल किया, जिसका उसके पति और ससुराल वालों ने खंडन किया। दंपति के बीच छह साल के अलगाव को उजागर करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका था। यह निष्कर्ष पारिवारिक न्यायालय के फैसले की...
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