यूरोपीय संघ (ईयू) के पर्यावरण मंत्रियों ने क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों की सेहत सुधारने और उन्हें बहाल करने के कानून को मंजूरी दे दी है.
इस कानून के तहत ईयू के सदस्य देशों को खराब स्थिति में पहुंच चुके अपने हैबिटैट क्रमवार तरीके से बहाल करने होंगेकिसानों के विरोध प्रदर्शनों और कई महीनों तक चली ऊहापोह के बादईयू सदस्य देशों की जैव विविधता संपन्न होने की उम्मीद है. एक ओर जहां इस कानून से ईयू को हरित लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी, वहीं रूढ़िवादी धड़ा और कई किसान अब भी इसकी आलोचना कर रहे हैं.ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहामर ने ईयू पर्यावरण मंत्रियों द्वारा कानून को पारित किए जाने की निंदा करते हुए इसे"गैरकानूनी" बताया है.
वहीं, गीवेसलर ने कहा कि बिल के समर्थन का उनका फैसला कानूनी है. वोटिंग से पहले पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा,"मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि आज का दिन कदम उठाने का दिन है. यह प्रकृति और हमारे ग्रह के लिए निर्णायक दिन है." "नेचर रेस्टोरेशन लॉ" जैव विविधता में हुए नुकसान को रोककर इनकी सेहत बहाल करने को वरीयता देगा. इसके तहत, ईयू के सदस्य देशों को खराब स्थिति में पहुंच चुके अपने हैबिटैट क्रमवार तरीके से बहाल करने होंगे. 2030 तक कम-से-कम 30 फीसदी, 2040 तक 60 फीसदी और 2050 तक 90 फीसदी हैबिटेट बहाल करने का लक्ष्य है.
कानून के अन्य प्रमुख पक्षों में मधुमक्खी जैसे कुदरती पोलिनेटरों की संख्या बढ़ाना, तितली और पक्षियों की कई प्रजातियों का संरक्षण, साल 2030 तक कम-से-कम 300 करोड़ पौधे लगाने में मदद करना, नदियों में बने मानव निर्मित अवरोधकों को हटाकर कनेक्टिविटी सुधारना,जून 2022 में यूरोपीय आयोग ने इस कानून का शुरुआती प्रस्ताव दिया था. तब से ही इसपर जोरदार बहस चल रही है. वाम रुझान की राजनीतिक पार्टियां और जलवायु वैज्ञानिक इसे दीर्घकालिक रणनीति के लिए जरूरी बता रहे हैं.
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