प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी

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प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी
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अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट में पूजास्थल कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई.  CJI संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच ने गुरुवार को कहा, "जब तक हम इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं, तब तक देश में धार्मिक स्थलों को लेकर कोई नया मामला दाखिल नहीं किया जाएगा."आइए जानते हैं क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और इसकी संवैधानिकता को क्यों दी गई चुनौती? आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की 3 बड़ी बातें क्या हैं:-{ai=d.

यानी कि किसी भी धार्मिक स्थल को 1947 के बाद बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती, चाहे वह मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा या चर्च हो.-इस कानून के मुताबिक, किसी भी धार्मिक स्थल को किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में बदलने की कोशिश नहीं की जा सकती. मसलन, अगर कोई मंदिर या मस्जिद किसी अन्य धर्म के धार्मिक स्थल में बदला गया था, तो वह स्थिति ज्यों की त्यों ही रहेगी.-यह एक्ट धार्मिक विवादों से जुड़ी स्थितियों को सुलझाने का कोशिश करता है जिससे धार्मिक स्थानों पर कोई विवाद न हो और समाज में साम्प्रदायिक शांति बनी रहे.

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