फेसबुक पर दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाने का मामला, कोर्ट ने कहा- आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं

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फेसबुक पर दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाने का मामला, कोर्ट ने कहा- आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं
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अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती करने के बाद शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकरने के आरोपित मनोहर पासवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने गवाहों को कोर्ट लाने के लिए रांची एसएसपी और डीजीपी तक को पत्र लिखा लेकिन कोई गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा जिसके बाद आरोपित को बरी कर दिया...

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने फेसबुक के जरिए एक महिला से दोस्ती करने के बाद शारीरिक संबंध बनाकर शादी से मुकरने के आरोपित मनोहर पासवान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में गवाहों को कोर्ट लाने के लिए रांची एसएसपी और डीजीपी तक को पत्र लिखा था।लेकिन कोई भी गवाह कोर्ट नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में किसी की गवाही नहीं हुई है। ऐसे में कोर्ट के पास अभियुक्त को बरी करने के अलावा कोई...

के जरिए उससे संपर्क किया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। फेसबुक और वाट्सएप के जरिए उससे संपर्क करता रहा महिला ने उसे बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है। अपने बच्चों के साथ अपने पति से अलग रह रही है। जिस पर आरोपित को कोई आपत्ति नहीं थी। वह फेसबुक और वाट्सएप के जरिए उससे संपर्क करता रहा। 26 मई 2020 को आरोपित उसके घर पहुंचा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद मांग में सिंदूर लगाते हुए उसे वादा किया कि वह उससे शादी करेगा। लेकिन बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। जांच अधिकारी ने आरोपित...

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