Supreme Court: पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की साल 1995 में हत्या कर दी गई थी. खालिस्तानी आतंकी बलवंत सिंह राजोआना को इस मामले में सजा-ए-मौत सुनाई गई थी. वो 29 साल से जेल में बंद है. उसकी दया याचिका पर अबतक कोई फैसला नहीं हो सका है.
नई दिल्ली. पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अख्तियार किया. जस्टिस बीआर गवाई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने केंद्र सरकार को साफ कर दिया कि या तो वो इस मामले में फैसला लें अन्यथा वो इसपर मामले में मैरिट के आधार पर अपना निर्णय सुनाएंगे. सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने कोर्ट से वक्त मांगा है.
मेहता ने कोर्ट को बताया था कि वो अगली सुनवाई पर केन्द्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे. SG के इस अनुरोध पर SC ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है. 29 साल से जेल में है पूर्व सीएम की हत्यारा राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने आज कहा कि यह मामला पूर्व CJI एसए बोबडे के समय से चल रहा है. राजोआना 29 साल से जेल में है. उसे अब रिहा किया जाना चाहिए. जस्टिस बीआर गवई ने केंद्र से कहा कि या तो आप फैसला करें या हम गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करेंगे.
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