अपराजिता विधेयक को पारित होने के लिए अब राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी की जरूरत है और मिसालें दिखाती हैं कि ये कितना मुश्किल हो सकता है.
पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को 'अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक' सर्वसम्मति से पारित हो गया. इस कानून के तहत बलात्कार और हत्या के मामलों में या बलात्कार के ऐसे मामलों में जहां पीड़िता को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, आरोपी को मौत की सजा का प्रावधान है. हालांकि इस विधेयक को अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये कानून का शक्ल ले पाएगा. इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के भी इसी तरह के विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं.
प्रस्तावित विधेयक में अदालती कार्यवाही से संबंधित किसी भी सामग्री को बिना अनुमति के छापने या प्रकाशित करने पर तीन से पांच साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.इन बदलावों को लागू करने के लिए विधेयक में जिला स्तर पर ‘अपराजिता कार्यबल' नाम से एक विशेष कार्यबल बनाने का भी सुझाव दिया गया है, जिसका नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक करेंगे. ये कार्यबल नए प्रावधानों के तहत अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार होगा.
West Bengal Assembly Women Safety
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