नाम वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी.
नई दिल्ली: कोई माता पिता अपने बच्चों का नाम लालू यादव रखें या राहुल गांधी , उनको कौन रोक सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया. दरअसल नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका के जरिए मिलते जुलते नाम वाले डमी उम्मीदवारों को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई थी. लेकिन अदालत ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा"अगर किसी और का नाम भी राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव है, अगर उनके माता-पिता ने ऐसा नाम चुना है, तो क्या हम उन्हें चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं? क्या माता पिता को अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने से रोका जा सकता हैं."नाम के जरिए वोटर्स को भ्रमित करने का आरोपयह भी पढ़ेंदरअसल याचिकाकर्ता साबू स्टीफेन का कहना था कि इस तरह के नाम वाले उम्मीदवारों को जानबूझकर वोटरों को भ्रमित कर चुनाव को प्रभावित करने के लिए उतारा जाता है.
"माता-पिता को कौन रोक सकता है?"Listen to the latest songs, only on JioSaavn.comहालांकि कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई लायक नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि माता पिता अपने बच्चों का नाम लालू यादव रखें या फिर राहुल गांधी रख दें, उनको कौन रोक सकता है. अदालत की तरफ से याचिका पर इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली.
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'किसी को राहुल गांधी या लालू यादव नाम रखने से नहीं रोक सकते...,' जानिए क्यों सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी?जस्टिस बीआर गवई की अगुआई वाली पीठ ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का बचपन से राहुल गांधी या लालू यादव नाम हो तो क्या आप उसे चुनाव लड़ने से रोक देंगे? क्या माता-पिता को अपने बच्चों के ऐसे नाम रखने से रोका जा सकता है? ऐसा कहते हुए पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
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