सरकार ने बजट 2025 में 12 लाख रुपये तक की आय पर जीरो टैक्स देने की घोषणा की है। लेकिन 12 लाख से थोड़ी अधिक आय वाले लोगों को इस घोषणा से सीमित लाभ मिलेगा। CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर ने इस मुद्दे को स्पष्ट किया है और बताया है कि 12 लाख 10 हजार की आय पर कितना टैक्स देना होगा।
भारत सरकार ने बजट 2025 में 12 लाख रुपये की आय तक जीरो इनकम टैक्स का ऐलान करके मिडिल क्लास और सैलरी पेशा लोगों को खुशी दी है। लेकिन, इस घोषणा से 12 लाख रुपये से अधिक आय वाले लोगों में कुछ निराशा है। खासकर 12 लाख 10 हजार रुपये की आय वाले लोगों को टैक्स देना पड़ता है। हालांकि, इनकम टैक्स के मार्जिन रिलीफ प्रावधान से 12 लाख से थोड़ी अधिक कमाई वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। CNBC आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर ने टैक्सपेयर्स के इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है, साथ ही उन्होंने समझाया कि 12 लाख 10
हजार की कमाई पर कुल टैक्स की देनदारी कितनी बनेगी। मान लीजिये आपकी आय 12,10,000 रुपये है तो आपकी कुल टैक्स देनदारी 61500 रुपये होगा. लेकिन, मार्जिन रिलीफ सुविधा के तहत 12 लाख से ऊपर की रकम पर बनने वाली टैक्स देनदारी और 12 लाख से ऊपर होने वाली कमाई में से, जो कम होगी वह बतौर टैक्स देय होगी. ऐसे में 12 लाख 10 हजार पर 61500 रुपये की टैक्स देनदारी के बजाय आपको सिर्फ 10000 रुपये बतौर टैक्स देना होगा. यही मार्जिनल रिलीफ के तहत मिलने वाली राहत है। अगर आपकी सालना आमदनी ₹12 लाख 10 हज़ार है तो इनकम टैक्स की कुल देनदारी बनती है ₹61500 यानी आमदनी बढ़ी ₹10 हज़ार, टैक्स देना पड़ेगा ₹61500 लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे ? देखिए ये वीडियो\12 लाख 50 हजार रुपये, इसमें कुल टैक्स देनदारी 67500 रुपये हैं. लेकिन, यहां भी आपको टैक्स सिर्फ 50000 रुपये देना होगा, क्योंकि यहां भी टैक्स की देनदारी आपकी 12 लाख से ऊपर होने वाली कमाई से कम है. हालांकि, 12 लाख 75 हजार रुपये की सालाना आय या उससे ज्यादा होने वाली कमाई पर मार्जिनल रिलीफ का कोई लाभ नहीं मिलेगा. उन्हें न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार, करों का भुगतान करना होगा. चूंकि, सरकार ने टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया है तो उन्हें पुरानी दरों से कर नहीं देना होगा
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