दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से राहत दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को बड़ी राहत देते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 21 अगस्त तक उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया...
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। धोखाधड़ी और गलत तरीके से ओबीसी और दिव्यांगता कोटा लाभ हासिल करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर को राहत दी है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पूजा को 21 अगस्त तक गिरफ्तार न किया जाए। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने पूजा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई को पूजा की उम्मीदवारी को रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगा दी है। ये भी पढ़ें- पूर्व IAS पूजा...
परीक्षा-2022 के लिए अपने आवेदन में जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। एक अगस्त को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि पूजा के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। ये भी पढ़ें- पूजा खेडकर की मां के बाद अब पिता पर भी दर्ज हुई FIR, सरकारी काम में बाधा डालने का है आरोप बर्खास्त IAS पूजा खेडकर की जमानत याचिका की खारिज; कोर्ट ने कहा- UPSC के अंदर किसने ने की मदद? इसकी भी हो जांच खेडकर ने ट्रायल अदालत के समक्ष कहा था कि उन्हें गिरफ्तारी का खतरा...
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पूजा खेडकर को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक लगाई रोकसंघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने कुछ समय पहले प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की अनंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और योग्यता से परे सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी से प्रयास करने के कारण उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से वंचित कर दिया था.
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