बलात्कार के लिए मौत की सजा: बंगाल से पहले आंध्र और महाराष्ट्र भी पास कर चुके बिल, आज तक नहीं हुए लागू

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बलात्कार के लिए मौत की सजा: बंगाल से पहले आंध्र और महाराष्ट्र भी पास कर चुके बिल, आज तक नहीं हुए लागू
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Anti-rape Laws In India: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान करने वाले अपराजिता बिल को पारित कर दिया है. इससे पहले, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की विधानसभाएं भी ऐसे ही बिल पास कर चुकी हैं.

बलात्कार के लिए मौत की सजा: बंगाल से पहले आंध्र और महाराष्ट्र भी पास कर चुके बिल, आज तक नहीं हुए लागू

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'अपराजिता' विधेयक को अब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के सामने रखा जाएगा. वे अपनी स्वीकृति देने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजेंगे. अंतिम निर्णय राष्ट्रपति लेंगी कि विधेयक को लागू होने दिया जाए या नहीं.पश्चिम बंगाल से पहले, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की विधानसभाओं से भी ऐसे ही विधेयक पारित हो चुके हैं. लेकिन किसी भी विधेयक को अभी तक राष्ट्रपति की अनिवार्य स्वीकृति नहीं मिली है.

इस बिल के जरिए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन किया गया था. दिशा विधेयक में बलात्कार के अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के खिलाफ बलात्कार भी शामिल है.

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