बहराइच में हुई हिंसा के मामले में प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों को सुना. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सबूत और डॉक्यूमेंट्स पेश करने का निर्देश दिया. अब इस मामले की सुनवाई के लिए 4 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है. साथ ही बुलडोजर एक्शन पर भी 4 नवंबर तक रोक जारी रहने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बहराइच में हुई हिंसा के मामले में प्रस्तावित बुलडोजर एक्शन के मामले पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुना है. अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई को 4 नवंबर तक टाल दिया है. साथ ही कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी नोटिस पर रोक जारी रहने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच ने दोनों पक्षों सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने-अपने सबूत, डॉक्यूमेंट्स पेश करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से दो दिन पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी इस मामले में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिनों के लिए रोक लगा दी थी.AdvertisementPWD ने जारी किए नोटिसबताते चले कि बहराइच में हिंसा के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से कुछ इमारतों को गिराने के लिए नोटिस जारी किए थे. पीडब्ल्यूडी ने जिन 23 लोगों के घरों व दुकानों पर नोटिस चिपकाया गया था. उनको जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया था.
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