बिहार सरकार ने बालू Bihar Sand Mining समेत अन्य खनिजों के अवैध खनन परिवहन और भंडारण पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम से राज्य में खनिजों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा और सरकार को राजस्व में भी वृद्धि...
राज्य ब्यूरो, पटना। बालू समेत अन्य खनिजों के बढ़ते अवैध कारोबार के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। सरकार ने निर्णय लिया है कि बालू, गिट्टी समेत दूसरे लघु खनिजों के खनन, भंडारण और परिवहन में गड़बड़ी करने वाले या माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनसे भारी जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने की यह राशि 10 लाख रुपये तक होगी। इस प्रविधान को लागू करने के लिए बिहार खनिज नियमावली, 2024 स्वीकृत की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को...
50 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। छह पहिये वाले बड़े ट्रक या अन्य वाहन से चार लाख जबकि छह पहिये वाले डंपर या इससे अधिक पहिये वाले वाहनों से आठ लाख का जुर्माना लिया जाएगा। जबकि क्रेन, नाव, एक्सकावेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेशर, ड्रिलिंग मशीन एवं ऐसी ही क्षमता के अन्य मशीनों के इस्तेमाल पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना लिया जाएगा। जीपीएस नहीं तो ट्रैक्टर से 20 हजार और अन्य बड़े वाहनों पर एक लाख जुर्माना लघु खनिजों को जीपीएस युक्त वाहनों से ढोया जाना है। यही नहीं संबंधित वाहन पर विभाग द्वारा तय...
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