बाल विवाह पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव एक्टिव, सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिए निर्देश

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बाल विवाह पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्य सचिव एक्टिव, सभी जिला मजिस्ट्रेट को दिए निर्देश
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Child Marriage : राजस्थान में बाल विवाह के प्रभावी रोकथाम के लिए हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश की पालना के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश जारी किए हैं।

Child Marriage : राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में बाल विवाह रोकथाम के लिए आदेश जारी कर बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 प्रभावी होने के बावजूद भी बाल विवाह हो रहे है। पंचायती राज नियम – 1996 में बाल विवाह रोकने का दायित्व सरपंच पर है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम उपाय के तौर पर निर्देश दिए है कि बाल विवाह को रोकने के लिए जांच के संबंध में संबंधित अधि​कारियों से नियमित रिपोर्ट ली जाए। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर निर्देश दिए हैं कि...

जनजागृति उत्पन्न कर बाल विवाह रोके जाने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। 2- बाल विवाह की रोकथाम के लिए जन सहभागिता व चेतना जागृत करने के लिए कार्य योजना बनाए तथा जिला व ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन सहयोगिनी के कोर ग्रुप को सक्रिय किया जाए। 3- ऐसे व्यक्ति व समुदाय जो विवाह सम्पन्न कराने में सहयोगी होते हैं यथा हलवाई, बैण्ड बाजा वाले, पंडित, बाराती, टैंट वाले, ट्रांसपोर्टर इत्यादि से बाल विवाह...

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