बाल विवाह होने पर ग्राम प्रधान होंगे जिम्मेदार, राजस्थान में हाई कोर्ट का आदेश

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बाल विवाह होने पर ग्राम प्रधान होंगे जिम्मेदार, राजस्थान में हाई कोर्ट का आदेश
Child Marriage In RajasthanVillage Heads And Panchayat Members Will Held AccAkshay Tritiya Festival
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10 मई को अक्षय तृतीया है, उस दिन राजस्थान में कई बाल विवाह होते हैं. ऐसे में अदालत ने पहले ही आदेश जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद राज्य में अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं. इस बार ऐसा होने पर ग्राम प्रधान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में कोई बाल विवाह न हो. कोर्ट ने कहा कि यदि ऐसा होता है, तो ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. अदालत का आदेश 10 मई को होने वाले अक्षय तृतीया त्योहार से पहले बुधवार को आया. दरअसल, राजस्थान में अक्षय तृतीया पर कई बाल विवाह होते हैं.बाल विवाह को रोकने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है.

मगर, अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है. याचिकाकर्ताओं के वकील आरपी सिंह ने कहा कि अदालत को एक सूची भी प्रदान की गई थी, जिसमें अक्षय तृतीया के आसपास राज्य में होने वाले बाल विवाह का विवरण दिया गया था.Advertisementबताते चलें कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अनुसार, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने का कर्तव्य सरपंच पर डाला गया है.

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