बिना बीमा के गाड़ी चलाना जल्द होगा अपराध, ईंधन और फास्‍टैग नहीं मिलेगा

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बिना बीमा के गाड़ी चलाना जल्द होगा अपराध, ईंधन और फास्‍टैग नहीं मिलेगा
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देश में थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज बढ़ाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई सुझाव दिए हैं. इनमें बिना बीमा वाले वाहन मालिकों को ईंधन, फास्‍टैग और ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण से वंचित करने का प्रावधान भी शामिल है.

नई दिल्ली. आपकी गाड़ी का भी आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया है तो जल्द करवा लें. क्योंकि आने वाले दिनों में जिन गाड़ियों का थर्ड-पार्टी बीमा नहीं उनको ईंधन और फास्‍टैग नहीं मिलेगा. साथ ही बिना बीमा वाले वाहन मालिक के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं होगा. केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से थर्ड-पार्टी बीमा को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों पर विचार करने को कहा है. इनमें ये उपरोक्‍त सुझाव भी शामिल हैं.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य है. यह बीमा दुर्घटना में किसी तीसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई के लिए होता है. अनिवार्य होने के बावजूद भारतीय सड़कों पर आधे से अधिक वाहन बिना बीमा के चल रहे हैं. एक अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय इन प्रस्तावों पर काम कर रहा है और जल्द ही नियमों में बदलाव कर सकता है. इसके तहत वाहन संबंधी सेवाओं को बीमा कवर से जोड़ा जाएगा. साथ ही राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे. गौरतलब है कि हाल ही में संसदीय स्थायी समिति ने भी सरकार को थर्ड-पार्टी बीमा कवरेज बढ़ाने के सुझाव दिए. समिति ने डेटा एकीकरण और ई-चालान को बढ़ावा देने की सिफारिश की. साथ ही, वाहन पंजीकरण और बीमा कवरेज की निगरानी के लिए राज्यों को डेटा रिपोर्टिंग की आवश्यकता बताई.भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के अनुसार, 2024 में भारतीय सड़कों पर चलने वाले अनुमानित 35-40 करोड़ वाहनों में से केवल 50% के पास थर्ड-पार्टी बीमा है. मोटर वाहन अधिनियम के तहत, थर्ड-पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाना अपराध है. पहली बार पकड़े जाने पर ₹2,000 जुर्माना या तीन महीने की जेल, या दोनों हो सकते हैं. दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना ₹4,000 तक बढ़ सकता है. सख्‍ती से बढ़ेगा बीमा अनुपालन डेलॉइट के पार्टनर और ऑटोमोटिव सेक्टर लीडर रजत महाजन ने कहा कि FASTag और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग बीमा अनुपालन को बढ़ाने में मदद करेगा. दिसंबर 2024 में FASTag लेनदेन ₹6,642 करोड़ तक पहुंच गया. अगर बीमा सत्यापन को FASTag और अन्य डिजिटल सेवाओं से जोड़ा जाए तो यह प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बना सकता है. इस कदम से बीमा कवरेज बढ़ने के साथ ही डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार होगा. सरकार और बीमा कंपनियां कम बीमा कवरेज वाले क्षेत्रों की पहचान कर सकेंगी और उचित रणनीतियां तैयार कर सकेंगी. महाजन ने कहा कि बढ़ा हुआ बीमा कवरेज जोखिम को व्यापक करेगा, जिससे प्रीमियम प्रतिस्पर्धी होंगे और पॉलिसीधारकों को बेहतर लाभ मिलेगा. एकीकृत प्रणाली की योजना सोलोमन एंड कंपनी के पार्टनर हारून अस्रार ने कहा कि थर्ड-पार्टी बीमा, FASTag और प्रदूषण प्रमाणपत्र को आधार से जोड़ना एकीकृत प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है. इससे वाहन मालिक एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर सभी सेवाओं का प्रबंधन कर सकेंगे

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