Court of Arbitration: भारत ने ठुकराया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला, कहा- सिंधु जल समझौते पर रोक जारी रहेगी
बिन पानी सब सून: अवैध अदालत के सहारे पाकिस्तान 10 साल से मांग रहा सिंधु जल; 2026 में भारत ने फिर दिखाया आईना","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}} बिन पानी सब सून: अवैध अदालत के सहारे पाकिस्तान 10 साल से मांग रहा सिंधु जल; 2026 में भारत ने फिर दिखाया आईनाबिन पानी सब सून...
ये कथन पाकिस्तान से जुड़े इस मामले में चरितार्थ होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पड़ोसी देश साल 2016 से ही बिलबिला रहा है। आलम ये है कि पाकिस्तान एक अवैध ट्रिब्यूनल के सहारे सिंधु नदी का जल मांग रहा है। भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया है। क्या है पूरा विवाद, विदेश मंत्रालय ने ताजा बयान में क्या कुछ कहा?
इस खबर में जानिए सबकुछsource on google भारत ने सिंधु जल समझौते पर अपना सख्त रूख बरकरार रखा है। पाकिस्तान एक ऐसे रास्ते से इस नदी का पानी हासिल करने की ताक में है, जिसे भारत ने मान्यता ही नहीं दी है। दरअसल, जिस न्यायाधिकरण में 19 अगस्त 2016 से सिंधु नदी के जल को लेकर जिरह हो रही है, यहां भारत ने अपने प्रतिनिधि ही नहीं भेजे हैं।भारत ने साफ कर दिया है कि ऐसी कवायद का कोई अर्थ नहीं क्योंकि ऐसी अदालतों का गठन ही गैरकानूनी है। 2016 में शुरू इस कार्यवाही को 10 साल होने वाले हैं। लेकिन, भारत ने साफ कर दिया है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जैसे रास्तों पर भले ही पाकिस्तान एड़ियां रगड़ता रहे, सिंधु जल हासिल करने की ऐसी जुगत का कोई फायदा नहीं होने वाला।बता दें कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने 1960 की सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 2 के तहत मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू करने की गुहार लगाई थी। भारत के खिलाफ की गई इस अपील को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कोई तवज्जो नहीं देती। खास तौर पर विदेश मंत्रालय ने बीते एक साल में कई बार साफ किया है कि जल संधि निलंबित होने के कारण ऐसी मध्यस्थता का कोई कानूनी वजूद ही नहीं।मध्यस्थता की कार्यवाही के माध्यम से सिंधु नदी का पानी हासिल करने की जुगत में लगे पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक बार फिर कड़े फैसले से पूरी दुनिया को अवगत करा दिया है। विदेश मंत्रालय ने 15 मई को पारित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मध्यस्थता अदालत पूरी तरह से गैरकानूनी है।भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौते पर जो रोक उसने लगाई थी, वह आगे भी जारी रहेगी। यह फैसला देश की सुरक्षा और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस अवैध अदालत ने पानी जमा करने को लेकर एक फैसला सुनाया था। इसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। भारत ने कभी भी इस अदालत के गठन को मान्यता नहीं दी है। इसलिए, इस अदालत द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई या सुनाया गया कोई भी फैसला भारत के लिए शून्य और अमान्य है। भारत ऐसे किसी भी आदेश को मानने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं है।भारत का शुरू से ही यह स्पष्ट रुख रहा है कि इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत का बनाया जाना ही अपने आप में सिंधु जल समझौते का बहुत बड़ा उल्लंघन है। पिछले साल जून में भी भारत ने एक बयान जारी कर कहा था कि वह कानूनी रूप से इस अदालत के अस्तित्व को बिल्कुल नहीं मानता है। जब अदालत ही अवैध है, तो उसके सामने होने वाली किसी भी तरह की सुनवाई और उसका कोई भी फैसला पूरी तरह से गैरकानूनी माना जाएगा।भारत ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस समझौते पर रोक लगाई है। पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद भारत ने यह कड़ा कदम उठाया था। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से होने वाले आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए बंद नहीं कर देता, तब तक यह समझौता ऐसे ही निलंबित रहेगा। भारत अब आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगा। बूंद-बूंद पानी को तरस रहा PAK: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सख्त, तथाकथित न्यायाधिकरण के निर्णय को किया खारिज विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि जब तक यह समझौता निलंबित है, तब तक भारत इस समझौते के तहत अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूर नहीं है। दुनिया की कोई भी अदालत, खासकर यह गैरकानूनी मध्यस्थता अदालत, भारत के इस फैसले की कानूनी जांच नहीं कर सकती है। भारत एक स्वतंत्र देश है और आतंकवाद के खिलाफ अपनी सुरक्षा के लिए फैसले लेने का उसे पूरा अधिकार है।क्या है सिंधु जल संधि?
: जिस पर भारत को विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ का साथ, जानें पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका पानी के लिए तरसा पाकिस्तान: भारत के सामने गिड़गिड़ाया, चार बार पत्र लिखकर की सिंधु जल संधि बहाल करने की अपील UN: 'हम पर तीन युद्ध थोपकर पहले ही सिंधु जल समझौते का उल्लंघन कर चुका पाकिस्तान', भारत ने खोली पड़ोसी की पोल Indus Water Treaty: 'पाकिस्तान खुद जिम्मेदार, सिंधु जल संधि को लेकर हम पर दोष न डालें', भारत की दो टूक Indus Waters Treaty: भारत ने पाकिस्तान को सुनाई खरीखोटी; स्थायी मध्यस्थता न्यायालय का फैसला किया खारिजin Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and moreहम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी
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