औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के 13 शिक्षकों ने याचिका दायर किया था. इसी याचिका की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने इनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगाया है.
पटना. बिहार में चल रहे शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में आज पटना हाईकोर्ट का एक बहुत बड़ा आदेश आया. इस आदेश के बाद अब शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लग गई है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है. आनन फानन में शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा और नए सिरे से पॉलिसी बनाई जाएगी. आपको बता दें कि औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के 13 शिक्षकों ने याचिका दायर की थी.
उन्होंने आगे बताया कि यह रेजोल्यूशन और गाइडलाइन पुराने बिहार एक्सक्लूसिव टीचर्स रूल 2023 के नियमों के खिलाफ जाकर निकाला गया है. जिसे हमने चैलेंज किया था. हाईकोर्ट के सामने सारी बातें रखी गई. सभी बातों को समझने के बाद हाईकोर्ट ने इन 13 याचिकाकर्ताओं के मामले में ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल स्टे लगाने का फैसला किया. साथ ही सरकार से इस मसले पर स्पष्टीकरण मांगा है.
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