बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य कर दिया है। अनिवार्य अपडेट न करने पर 2,500 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
बिहार खबर : ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र ( आरसी ) में मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं है तो जल्द से जल्द करा लें, अन्यथा 2,500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस , आरसी और आधार कार्ड पर अंकित नाम के अक्षर में अंतर है तो आधार कार्ड के साथ जिला परिवहन कार्यालय पहुंचें। कार्यालय के सभी 16 काउंटरों पर नाम सुधरवाने की व्यवस्था है। इन काउंटरों पर मोबाइल नंबर भी निशुल्क अपडेट करा सकते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी उपेंद्र पालन ने कहा कि मोबाइल नंबर
अपडेट नहीं रहना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। शीघ्र ही जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाएगा। घर बैठे भी मोबाइल नंबर ऐसे करा सकते हैं अपडेट (DL Mobile Number Update) जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि लाइसेंस, आरसी और आधार कार्ड में दर्ज नाम के अक्षर में अंतर नहीं है तो वेबसाइट vahan.parivahan.gov.inपर आरसी में मोबाइल नंबर आनलाइन अपडेट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस में sarathi.parivahan.gov.inवेबसाइट पर आनलाइन मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल अपडेट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर भी संपर्क कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए वेबसाइट state.bihar.gov.in/transport पर जाकर How do i पर क्लिक करें
बिहार ड्राइविंग लाइसेंस आरसी मोबाइल नंबर अपडेट जुर्माना
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