Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश जारी किए.
Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दोषी या आरोपी के निर्माण पर बिना कानूनी प्रक्रिया के बुलडोजर नहीं चला सकते. सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर दिशा-निर्देश जारी किए.भारत की इकलौती ट्रेन, जिसमें नहीं होता इंजन, लेकिन फिर भी रफ्तार की रानी...राजधानी-शताब्दी एक्सप्रेस भी इसके सामने फिसड्डीश्श्श्श...जरा-सा शोर ले लेता है जान, पूरा शहर हो गया विरान...
सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा कि किसी भी संपत्ति पर कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती, जब तक उसके मालिक को 15 दिन पहले नोटिस न दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए से भेजा जाएगा. इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा. नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन और उसे गिराने के कारणों को बताया जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर लोगों के घर सिर्फ इसलिए गिरा दिए जाएं कि वे आरोपी या दोषी हैं तो यह पूरी तरह असंवैधानिक होगा.
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