सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर न्याय' की कड़ी आलोचना करते हुए देशभर में संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अदालत ने कहा कि कार्यपालक अधिकारी जज नहीं हैं और वे किसी को दोषी ठहराकर उसका घर नहीं ढहा सकते।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 'बुलडोजर जस्टिस' को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से बुल्डोजर के जरिये घर को ढहाए जाने को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में बुधवार को देशभर के लिए दिशानिर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कार्यपालक अधिकारी जज नहीं हो सकते, वे आरोपी को दोषी करार नहीं दे सकते और उसका घर नहीं गिरा सकते। कानून के सिद्धांत के विपरीतजस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच...
सार्वजनिक स्थान पर कोई अनधिकृत संरचना है। इसके साथ ही कोर्ट का आदेश उन मामलों में भी लागू नहीं होंगे जहां किसी अन्य कोर्ट ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है। अवैध, असंवैधानिक, अफसरों की जिम्मेदारी...
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'बुलडोज़र एक्शन' पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये दिशा-निर्देशबुलडोज़र से घर गिराए जाने के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा,''एक आम नागरिक के लिए घर बनाना कई सालों की मेहनत, सपनों और महत्वाकांक्षाओं का नतीजा होता है.''
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