हाथरस में एक बरी आरोपी की ओर से राहुल गांधी को लीगल नोटिस
हाथरस: उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गांव बूलगढी के मामले में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट को लेकर अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा है। मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि इस मामले में न्यायालय तीन आरोपियों को बरी कर चुका है और न्यायालय ने इसे रेप का मामला भी नहीं माना है। फिर भी राहुल गांधी कोर्ट द्वारा बरी इन तीनों लोगों को रेप का आरोपी बताया है। बता दें कि 12 दिसंबर को विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोतवाली चन्दपा क्षेत्र के गांव बूलगढी आए थे
और वह पीड़ित परिवार से मिले थे। सितंबर 2020 में इस गांव की एक लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। उस समय इस गैंगरेप और हत्या का मामला बताया गया था, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया था। न्यायालय ने तीन आरोपी लवकुश, रामू और रवि को बरी कर दिया था।न्यायालय ने इसे गैरइरादतन हत्या का मामला माना था। इसमें एक आरोपी संदीप को दोषी ठहराया था। संदीप अभी जेल में बंद है और सजा काट रहा है। बूलगढी में पीड़ित परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर इस परिवार के साथ एक वीडियो शेयर किया था। इस मामले में कोर्ट द्वारा बरी लवकुश, रामू और रवि की ओर से अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने राहुल गांधी को लीगल नोटिस भेजा है। अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि न्यायालय ने इस मामले को रेप का मामला नहीं माना, लेकिन फिर भी राहुल गांधी इसे गैंगरेप का मामला बता रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि न्यायालय इनमें से तीन लोगों को दोषमुक्त कर चुका है। इसलिए राहुल गांधी ने न्यायालय की अवमानना की है और उनके मुवक्किलों की मानहानि की है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा गया है। राहुल गांधी 15 दिन के अंदर तीनों को 50, 50 लाख रुपए की धनराशि दें। वरना उनके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी
राहुल गांधी बूलगढी लीगल नोटिस मानहानि न्यायालय अवमानना
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