बेंगलुरु: वित्त मंत्री पर चुनावी बॉन्ड के ज़रिये वसूली का आरोप, कोर्ट ने मामला दर्ज करने को कहा

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बेंगलुरु की एक अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. उन पर कथित तौर से प्रवर्तन निदेशालय का इस्तेमाल कर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिये जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है.की खबर के मुताबिक, अदालत का ये आदेश एक गैर-सरकारी संगठन जनाधिकार संघर्ष परिषद के सह-अध्यक्ष एक्टिविस्ट आदर्श अय्यर द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है.

हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वित्तमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, और यदि दर्ज की गई, तो क्या पुलिस बिना राष्ट्रपति की मंजूरी के जांच कर सकती है. वहीं, विजयेंद्र के मामले में भी कर्नाटक के राज्यपाल से मंजूरी मिलनी जरूरी है, क्योंकि वो एक विधायक हैं.योजना 2017 में वित्त अधिनियम के माध्यम से लाई गई थी और फरवरी 2024 में इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश दे दिया था.

ज्ञात हो कि चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है, जिसमें दानदाताओं को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिये इन बॉन्ड्स को खरीदने और राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से चंदा देने की अनुमति दी गई थी. इन बॉन्ड्स पर चंदा देने वालों का नाम नहीं होता था और न ही राजनीतिक दलों को इन बॉन्ड्स के स्रोत का खुलासा करने की आवश्यकता होती थी.

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