बेघरों के इलाज का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश- मुख्य सचिव लें संज्ञान

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लाखों बेघर और बीमार लोगों के इलाज का मामला: दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश- मुख्य सचिव लें संज्ञान (twtpoonam)

दिल्ली के दो लाख से ऊपर बेघर और मानसिक रूप से बीमार लोगों को कोविड-19 के मद्देनजर इलाज देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को मामले पर संज्ञान लेने का निर्देश दिया है.याचिका में कहा गया है कि बेघर लोगों के पास ना ही रहने का ठिकाना है और ना ही उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड है. ऐसी सूरत में अगर सरकार इलाज आईडेंटिटी कार्ड देख कर ही करेगी तो ऐसे लोगों को इलाज कैसे मिलेगा.दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका गौरव बंसल द्वारा लगाई गई थी.

इसे भी पढ़ें --- सुप्रीम कोर्ट का फैसला- 15 दिनों में घर भेजे जाएं प्रवासी मजदूर, 24 घंटे में ट्रेन दे केंद्र हालांकि उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा. अब दिल्ली में सबका इलाज हो सकेगा.

इसके अलावा दूसरा, उपराज्यपाल ने जारी आदेश में कहा कि अब ऐसिम्प्टमैटिक लोग भी, जो सीधे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, वह 5 से लेकर 10 दिन के अंदर कोरोना टेस्ट करवा सकते हैं.

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