बेल मिल गई पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए आखिर क्यों?

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बेल मिल गई पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल, जानिए आखिर क्यों?
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है.

नई दिल्ली. मगर अरविंद केजरीवाल सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं. इसलिए वह शायद आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में उनको ईडी से जुड़े मामले में अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है. जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का उसको लार्जर बेंच में रेफेर किया गया है. केजरीवाल अभी फिलहाल कस्टडी में रहेंगे क्यूंकि CBI की बेल अभी पेंडिंग में है. केवल ईडी के मामले में जमानत दी गई है.

इस सवाल को लार्जर बैंच को भेजा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि यह धारा 19 पीएमएलए के अनुरूप है. लेकिन हमने गिरफ़्तारी की जरूरत और अनिवार्यता पर विचार किया है. हमें लगा कि क्या आनुपातिकता के सिद्धांत के आधार पर गिरफ़्तारी की ज़रूरत और अनिवार्यता को धारा 19 में पढ़ा जा सकता है, इसे बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए.

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