महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र बंद को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार से कहा है कि किसी भी पार्टी को बंद बुलाने की इजाजत नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों या किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्यव्यापी बंद बुलाने पर रोक लगा दी है. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने दिया. कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देशित किया कि वह बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए, जिससे राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहे.वहीं यह आदेश विपक्षी महा विकास अघाड़ी गठबंधन द्वारा 24 अगस्त को बुलाए गए बंद के आह्वान के संदर्भ में आया है.
'' इस पर राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने अदालत को आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मानव जीवन या संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्तव्यों का पालन करेगी, लेकिन सभी नागरिकों और संगठनों की भी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है.इसके अलावा आपको बता दें कि अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कि सरकार ने बंद को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है.
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