केरल में जहर देकर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या के मामले में सेशंस कोर्ट द्वारा फांसी की सजा को युवती ग्रीष्मा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसने निचली अदालत के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि बिना तथ्यों के आधार पर उसके खिलाफ फैसला सुना दिया गया क्योंकि इसके लिए कोर्ट के ऊपर दबाव था. हाई कोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत से सभी दस्तावेज मांगे हैं.
केरल में अपने प्रेमी को जहर देकर मारने के मामले कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दिए जाने के बाद अब इस मामले में दोषी पाई गई ग्रीष्मा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं जिसमें 24 साल की युवती को अपने प्रेमी की हत्या के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी. यह हत्या 2022 में हुई थी और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी.Advertisementन्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस पी.बी.
Advertisementइसके अलावा, याचिका में ग्रीष्मा ने यह भी तर्क दिया है कि जिस अदालत ने उसे दोषी ठहराया, वह इस मामले की सुनवाई करने के लिए सक्षम नहीं थी क्योंकि अपराध तमिलनाडु के पालुक्कल पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुआ था.ग्रीष्मा ने यह भी दावा किया कि कोर्ट ने गलत तरीके से यह निष्कर्ष निकाला कि उसने राज को अपने जाल में फंसाया उसकी दलील के अनुसार, 'यह साफ था कि मृतक अपने इच्छानुसार अभियुक्त के घर आया था, न कि किसी प्रकार के प्रलोभन के कारण.
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