ब्रिटिश कानून हुआ बीता कल, आज से नए कानून के तहत दर्ज हो रही नई FIR

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ब्रिटिश कानून हुआ बीता कल, आज से नए कानून के तहत दर्ज हो रही नई FIR
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देशभर में आज से नए क्रिमिनल कानून लागू हो चुके हैं। दिल्ली में भी इसका असर दिखना आज सुबह से ही शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन के पास एक रेहड़ी पटरी वाले पर पुलिस ने दो धाराएं 173 और 285 लगाई गई हैं।

नई दिल्ली: आज है 1 जुलाई। आज से दिल्ली पुलिस के सभी थाने में कामकाज नए कानून के दायरे में शुरू हो चुका है। आज से भारत देश में तीन नए कानून , और लागू हो चुके हैं। इसके साथ ही तकरीबन 159 साल पुराने अंग्रेजों के बनाए कानून अब 'बीता हुआ कल' बन चुके हैं। इन पुराने कानूनों से पुलिस और पब्लिक का वास्ता अब तब ही पड़ेगा जो अपराध 30 जून 2024 की तारीख तक हुआ होगा, बेशक उसकी रिपोर्ट बाद के दिनों, महीनों या साल में की जाए। आज 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी अपराध होगा वह नए कानून के दायरे में लिखा, सुना और...

हैं, खास बात यह भी है कि संगीन मामलों में ट्रायल के दौरान आरोपी डरा-धमकाकर व लालच के दम पर समझौते कर लेते हैं और फिर पीड़ित व गवाह मुकर जाते थे, अब यह आसान नहीं होगा। क्योंकि पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन पर पहुंचने से लेकर हर चीज की ऑडियो, वीडियो रिकार्डिंग व साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा करने की अनिवार्यता के साथ बाध्यता है। जो कोर्ट में ट्रायल के दौरान मजबूत साक्ष्य होंगे।नए कानून में आम लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा और पुलिस तक पहुंच को आसान बनाने पर ज्यादा जोर है। खासकर पब्लिक की...

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