बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मामला : राजद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को जारी किया नोटिस
नई दिल्ली, 6 सितंबर । सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें आरक्षण के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में केंद्र, बिहार सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया और राजद की याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में लागू कोटा बढ़ोतरी की बहाली की मांग करने वाली राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली, लेकिन अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने 20 जून के अपने फैसले में बिहार विधानसभा द्वारा 2023 में पारित संशोधनों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के प्रावधान का उल्लंघन करते हैं।नवंबर 2023 में जारी एक अधिसूचना में मौजूदा आरक्षण कानूनों में...
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