बरेली कोर्ट ने देवर को भाभी से रेप के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई। जज ने रामायण के दोहे का जिक्र करते हुए कहा कि लक्ष्मण ने भी माता सीता को कभी नहीं देखा था, केवल उनके चरणों को देखा था। यह कहकर उन्होंने इस मामले में देवर के कृत्य की निंदा की।
बरेली कोर्ट ने देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह मामला सीबीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला का है। उसने साल 2023 में अपने देवर यूसुफ खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि शादी के 10 साल बाद भी उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। पति बाहर मजदूरी करता था। इसी बीच देवर यूसुफ खां ने कई बार उसके साथ जबरन रेप किया। विरोध करने पर मारपीट की और रुपए भी छीन लिए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को बरेली कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने
भाभी से रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। टिप्पणी करते हुए रामायण के दोहे का जिक्र किया। जज ने कहा- लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के आंसू छलक जाते हैं। वह लक्ष्मण को गले लगाकर रोने लगते हैं। अपनी भाभी माता सीता के प्रति देवर लक्ष्मण का आचरण ऐसा था। जबकि इस प्रकरण में अभियुक्त यूसुफ खां पीड़िता का देवर है, अर्थात पीड़िता अभियुक्त यूसुफ की भाभी है। यूसुफ खां ने न केवल अपनी भाभी से बलात्कार किया, बल्कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी छिन्न-भिन्न कर दिया। ये प्रकरण देवर और भाभी के संबंधों पर आधारित है। अर्थात प्रकरण परिवार से अथवा घर से संबंधित है। यह भी बड़ी विडंबना है कि एक महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। इस संबंध में एक मां की बेटी के प्रति वेदना को निम्नलिखित लाइनों से समझा जा सकता है। 'मां ने कहा था, तुम लड़की हो, अकेले कहीं मत जाना, रात-बिरात देर से मत आना, बात-बेबात मत खिलखिलाना, जमाना खराब है, किसी को कुछ मत बताना और लड़की ने सब माना, पर जब, उसका बलात्कार हुआ, तो ना तो, वो घर से बाहर थी, ना खिलखिला रही थी, बेटी तो घर पर ही थी, अब बोलो बेटियां कहां सुरक्षित हैं।' सरकारी वकील दिगंबर सिंह ने बताया- इस मामले में 7 गवाह पेश किए गए थे। सभी गवाहों से जिरह को सुनने के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने यूसुफ खां को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया
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